नाम आरोपी-01. राजकुमार साहू पिता कृष्ण कुमार साहू उम्र 35 वर्ष निवासी खैरा थाना ढोगरीपाली जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ००)
- *गणेश पटेल पिता हृदयनंद पटेल उम्र 24 वर्ष निवासी बार थाना सरिया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०)*
- नरेश साहू पिता सत्यनारायण साहू उम्र 31 वर्ष निवासी कंटगपाली थाना सरिया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०)
गिरफ्तारी दिनांक-24.07.2026 के क्रमशः
। जप्ती 01. 103 नग कोडिन पारस्फेट तथा ट्राईप्रोलिडीन हाईड्रेक्लोराईड सिरप (कोरेक्स) किमती 23072 रू
- लाल रंग मोटर सायकल एचएफ डिलक्स क ओडी-17 एफ 6421 किमती 40000 रू
- एक सफेद रंग का आर्टिगा कार कमांक सीजी 13 ए एस 2064 किमती 500000 रु
- 02 नग मोबाईल किमती 100000 रू
विवरण- इस प्रकार है कि

सारंगढ़ बिलाईगढ़ // सरिया ,श्रीमान् पुलिस अधीक्षक श्री सुनील शर्मा (भापुसे) महोदय एवं श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिशा पाण्डेय महोदय, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय संतोषी ग्रेस सारंगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा अवैध शराब एवं अवैध मादक पदार्थ परिवहन / बिक्री करने वालों पर कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है कि दिनांक 24.07.2026 को जरिये मुखबीर सूचना गिला है कि एक लाल रंग के हीरो एच एफ डिलक्स मोटर सायकल क्रमांक ओडी-17 एफ 6421 में दो व्यक्ति अवैध रूप से कोरेक्स लेकर सोहेला उड़ीसा राज्य से ग्राम देवगांव सरिया लाकर आरोपी नरेश साहू कंटगपाली को देना बताये की सूचना पर थाना प्रभारी एन०एल० राठिया द्वारा तत्काल टीम गठित कर ग्राम देवगांव एफसीआई गोदाम में घेराबंदी कर नाकाबंदी कराया गया जो दो व्यक्ति एक लाल रंग के हीरो एच एफ डिलक्स मोटर सायकल क्रमांक ओडी-17 एफ 6421 में आते दिखे जिन्हे रोका गया जो पुलिस को देखकर भागने लगे जिन्हें दौड़ाकर पकड़ा गया जिनका नाम पता पूछने पर मोटर सायकल चालक ने अपना नाम राजकुमार साहू पिता कृष्ण कुमार साहू उम्र 35 वर्ष निवासी खैरा थाना डोगरीपाली जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०) व मोटर सायकल के पीछे सीट में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम गणेश पटेल पिता हृदयनंद पटेल उम्र 24 वर्ष निवासी बार थाना सरिया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०)
का निवासी होना बताये जिनके कब्जे में एक काला रंग के प्लास्टिक बोरी सीट में कुछ सामान रखा हुआ मिला उक्त प्लास्टिक बोरी के अन्दर 103 नग कोडिन पारस्फेट तथा ट्राईप्रोलिडीन हाईड्रेक्लोराईड सिरप (कोरेक्स) किमती 23072 रू के संबंध में पूछताछ करने पर मोबाईल नंबर 6200012204 के धारक नरेश साहू पिता सत्यनारायण साहू निवासी कंटगपाली द्वारा फोन पे के माध्यम से 20000 रूपये भेजकर लोहराचट्टी थाना सिघोडा जिला महासमुन्द के टिकेश्वर से खरीदी कर कोरेक्स को लाना बताया गया। आरोपियों के कब्जे से 103 नग कोडिन पारस्फेट तथा ट्राईप्रोलिडीन हाईड्रेक्लोराईड सिरप (कोरेक्स) एवं घटना में प्रयुक्त एक लाल रंग के हीरो एच एफ डिलक्स मोटर सायकल क्रमांक ओडी-17 एफ 6421 एवं एक सफेद रंग का आटिंगा कार कमांक सीजी 13 ए एस 2064 तथा 02 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती-573072 रूपये को एनडीपीएस एक्ट के तहत् गवाहों के समक्ष जप्त किया जाकर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 157/2026 धारा 21 (बी) 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर का सबूत पाये जाने आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराकर दिनांक 24.07.2026 को विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को देकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
*उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक एन०एल० राठिया, सउनि सुमन कुमार चौहान, प्रआर० विजय यादव प्र०आर० सुरेन्द्र सिदार, प्र०आर० अनिल साहू, प्र०आर० मोहन लाल गुप्ता, प्रआर० टीकाराम पटेल आरक्षक दिलीप स्नेही, श्रवण टंडन, ताराचंद मिरेन्द्र, मुकेश कश्यप, सुरेन्द्र पटेल, दिगम्बर पटेल, नर्मदा प्रसाद यादव एवं सायबर सेल से सउनि रामकुमार मानिकपुरी आर० कृष्णा डनसेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही*
![]()

