आरोपियों के कब्जे से जप्त 70kg गौ मांस

सारंगढ़ बिलाईगढ़//पुलिस अधीक्षक श्री आंजनेय वार्ष्णेय, अति0 पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमीषा पाण्डेय एवं एसडीओपी श्रीमती स्नेहिल साहू के द्वारा गौ हत्या कर मांस की बिक्री करने वालो पर कार्यवाही हेतु निर्देशित करने पर सारंगढ़ पुलिस के द्वारा गौ मांस बिक्री करने वाले व अपने कब्जे मे रखने वालीं के विरुद्ध कार्यवाही कर गिरफ्तर करने मे सफलता प्राप्त हुई
अप0क्रं0 61/2026 धारा- 4,5,10 पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 में दिनांक 06.02.2026 को प्रार्थी प्रियव्रत स्वर्णकार के द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि मोचीपारा सारंगढ़ निवासी विरेन्द्र रात्रे एवं उसके साथीयो के द्वारा गौ हत्या कर मांस बिक्री करने के लिए अपने पास रखे है कि सूचना पर प्राप्त होने पर तत्काल हमराह स्टाफ के घटना स्थल जाकर आरोपीगणो- (1) विजय प्रकाश भारती पिता श्यामलाल भारती उम्र 22 वर्ष सा0 बरभांठा थाना कोसीर (2) संतोषी प्रेमी पिता गुहाराम उम्र 32 वर्ष सा0 भटगांव थाना भटगांव (3) मोहन खुटें पिता मनीराम खुटें उम्र 55 वर्ष सा0 मोचीपारा सारंगढ़ थाना सारंगढ को घेराबंदी कर पकड़े जिनके कब्जे से 8 किलोग्राम गौ मांस तथा अन्य 05 फरार आरोपियों के घर से 62 किलोग्राम गौ मांस,दो नग कुल्हाडी, दो नग खुरपा एवं एक पल्सर मोटर सायकल काला रंग क्रमांक- सीजी-11एपी-7296 कीमती- 50,000 रू0 जप्त किया गया है। तीन आरोपीगणो को दिनांक गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है एवं शेष अन्य आरोपीगण- (4) विरेन्द्र रात्रे (5) सुखबाई मिरी (6) फुलबासन (7) जानकारी (8) कन्हैया आरोपी घटना दिनांक से फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी कामिल हक, सउनि अंजान सिंह कंवर, प्र0आर0-14 अर्जुन सिंह पटेल, आरक्षक- पुरूषोत्त्म राठौर, योगेश कुर्रे, मुकेश चंद्रा, सुरेन्द्र पटेल, मिनिकेतन पटेल एवं समस्त स्टाफ का संपूर्ण कार्यवाही में प्रमुख भूमिका रही।
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