थाना सरसीवां पुलिस द्वारा धारा 109 भारतीय न्याय सहिता के आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर भेजा जेल

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गिरफ्तार आरोपी- गनेश खूंटे पिता श्यामलाल खूंटे उम्र 40 वर्ष साकिन पीपरडुला थाना सरसींवा जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पुष्कर शर्मा , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कमलेश्वर चंदेल एवं एसडीओपी महोदय विजय ठाकुर बिलाईगढ जिला सारंगढ बिलाईगढ़ द्वारा अवैध शराब, जुआ, सट्टा एवम गंभीर अपराध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है जिसके परिपालन में दिनांक 07.09.2024 को प्रार्थी बूढ़ेश्वर प्रसाद लहरे पिता समरू लहरे उम्र 53 वर्ष साकिन पीपरडुला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 7.9.24 के 11.30 उसके पिताजी समारू लहरे पिता स्व जोगीराम लहरे उम्र 70 साल साकिन पीपरडुला अपने ठेला को बन्द कर घर आ रहे थे तभी गॉव के गणेश खूंटे ग्राम झुमका के व्यक्ति से विवाद कर रहा था जिसे मेरा पिता जी समझाए तब गनेश क्रोधित होकर हत्या करने के उद्देश्य से उसके पिता जी के सिर में डंडा से मारा जिससे उसके पिता जी के सिर में चोट लगने से खून निकलने लगा और वे बेहोश हो गये जिसे इलाज हेतु सरसींवा अस्पताल लाया l प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 317/2024 धारा 109 B. N. S. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।प्रकरण में विवेचना दौरान आरोपी गनेश खूंटे पिता श्याम लाल उम्र 40 साल साकीन पिपरडुला से घटना में प्रयुक्त डंडा को जप्त कर धारा सदर का सबूत पाए जाने से 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में Asi भगवती प्रसाद कुर्रे, मनसू साय पैकरा ,प्रधान आरक्षक सुमत डहरिया, फागू निराला,आरक्षक मुनि अनंत,शिवकुमार सांते, सालिस डहरिया का विशेष योगदान रहा।

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