सारंगढ़ नगर पालिका के वार्डों का आरक्षण 28 सितंबर को

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कलेक्टर ने जारी किया आदेश, नागरिकों की उपस्थिति में होगी आरक्षण प्रक्रिया

सारंगढ़ 19 सितम्बर 2026*/ /नगरीय निकाय निर्वाचन की तैयारियों के तहत सारंगढ़ नगर पालिका परिषद के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया 28 सितंबर 2026 को संपन्न की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने आदेश जारी किया है। वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया जिला कार्यालय सारंगढ़ के सभाकक्ष में सुबह 11 बजे आयोजित होगी।
राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वार्डों के आरक्षण के लिए समिति का गठन किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को विहित प्राधिकारी बनाया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सारंगढ़ नोडल अधिकारी तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद सारंगढ़ को सचिव एवं प्रस्तुतकर्ता की जिम्मेदारी दी गई है।

*अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए होगा आरक्षण*

आरक्षण की प्रक्रिया में नगर पालिका के कुल वार्डों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए वार्डों का आरक्षण संबंधित वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित नियमों के अनुसार वार्डों का चयन एवं क्रम निर्धारित किया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी नियमानुसार शेष वार्डों में से आरक्षण की प्रक्रिया लॉट के माध्यम से की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों में से नियमानुसार एक-तिहाई वार्ड संबंधित वर्ग की महिलाओं के लिए लॉट निकालकर आरक्षित किए जाएंगे।
आरक्षण की पूरी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम एवं शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न की जाएगी। निर्धारित तिथि एवं समय पर विहित प्राधिकारी की उपस्थिति में नागरिकों के समक्ष वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न होगी। पूरी कार्यवाही को विधिवत लेखबद्ध करने की जिम्मेदारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद सारंगढ़ को सौंपी गई है।

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