
सारंगढ़ बिलाईगढ़//-दिनांक 08/09/2026 को वन परिक्षेत्र सारंगढ़ सामान्य अंतर्गत झाल परिसर के ग्राम जगदीशपुर निवासी गंगाराम चौहान के घर पर रात लगभग 12.00 बजे एक नग पैंगोलीन घुस गया था।
वन विभाग को सूचना मिलने पर श्रीमान उप वनमण्डल अधिकारी सारंगढ़ के द्वारा गंगाराम के घर की तलाशी हेतु वारंट निकाला,
विभागीय अधिकारियों द्वारा तलाशी करने पर घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ,

गंगाराम द्वारा बयान दिया गया कि रात में ही उसने उक्त पैंगोलिन को जंगल की ओर छोड़ दिया था। लेकिन वन अधिकारियों को उसके बात से संतुष्टि नहीं हुई और उन्होंने उक्त पैंगोलिन की तलाश जारी रखी।

दिनांक 13.09.2026 को रात 08.00 बजे ग्राम जगदीशपुर के तालाब के पास उस पैंगोलिन का शव पड़ा मिला।
तब वन अधिकारियों द्वारा पतासाजी किया गया और गंगाराम चौहान को सख्ती के साथ पूछताछ करने पर अंततः उसके द्वारा उक्त पैंगोलिन को बेचने हेतु अपने घर में प्लास्टिक बोरी में भरकर छुपा कर रखे रहने की बात विभागीय अधिकारियों के सामने कुबूल की।
बोरी में बंधे होने की वजह से उक्त वन्यप्राणी की मौत हो गई।
जिसे आरोपी गंगाराम के द्वारा चुपके से गाँव के तालाब के पास के खेत में फेंक दिया गया था। तब गंगाराम चौहान को वन विभाग के द्वारा वन्यप्राणी पैंगोलीन (जो कि अनुसूची 1 का प्राणी है) के अवैध शिकार के जुर्म में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 40, 2(16), 51 के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 20872/03 दिनांक 14.09.2026 जारी करते हुए आरोपी गंगाराम चौहान को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
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