*नाम आरोपी-01. सनुधर बरिहा पिता इन्द्रमणी बरिहा उम्र 30 वर्ष निवासी पिक्क्रीझारन थाना अम्बामौना जिला बरगढ़ (उड़ीसा)*
- *सेतकुमार बरिहा पिता चमार सिंह बरिहा उम्र 19 वर्ष निवासी हट्टापाली थाना डोंगरीपाली जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ०ग०)*
*गिरफ्तारी दिनांक-01.08.2026 के क्रमशः 07:40, 07:50 बजे*
*जप्ती एक हरा रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर पन्नी में भरा करीबन 50 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब, एक काला रंग के स्प्लेण्डर प्लस मोटर सायकल क्रमांक सीजी 13 यूए 9688 जुमला कीमती 25,000 /- रूपये*

सारंगढ़ बिलाईगढ़//विवरण- इस प्रकार है कि श्रीमान् पुलिस अधीक्षक श्री सुनील शर्मा (मापुसे) महोदय एवं श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिशा पाण्डेय महोदय, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय संतोषी ग्रेस सारंगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा अवैध शराब एवं अवैध मादक पदार्थ परिवहन / बिक्री करने वालों पर कड़ाई से कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है कि दिनांक 01.08.2026 को जरिये मुखबीर सूचना मिला है कि एक काला रंग के स्प्लेण्डर मोटर सायकल क्रमांक सीजी 13 यूए 9688 में दो व्यक्ति भारी मात्रा में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु लेकर उड़ीसा से छत्तीसगढ़ ग्राम केनाभांठा, कर्राकोट की ओर जाने वाले है की सूचना पर थाना प्रभारी एन०एल० राठिया द्वारा तत्काल टीम गठित कर ग्राम कर्राकोट मेन रोड गौठान के पास में घेराबंदी कर नाकाबंदी कराया गया जो एक काला रंग के स्प्लेण्डर प्लस मोटर सायकल क्रमांक सीजी 13 यूए 9688 में सवार होकर दो व्यक्ति उड़ीसा राज्य से ग्राम कर्राकोट की ओर आते दिखा जिनके पास आने पर रोका गया मोटर सायकल चालक का नाम पता पूछने पर अपना नाम सेतकुमार बरिहा पिता चमार सिंह बरिहा उम्र 19 वर्ष निवासी हट्टापाली थाना डोंगरीपाली जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ०ग०) एवं पीछे सीट में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सनुधर बरिहा पिता इन्द्रमणी बरिहा उम्र 30 वर्ष निवासी पिक्रीडारन थाना अम्बाभौना जिला बरगढ़ (उड़ीसा) का निवासी होना बताये मोटर सायकल के बीच सीट में रखे प्लास्टिक बोरी के संबंध में पूछने पर कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु परिवहन करना बताये जिनके कब्जे एक हरा रंग के प्लास्टिक बोरी के प्लास्टिक पन्नी में भरा हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब कीमती करीबन 10,000/- रूपये को बरामद कर एक काला रंग के स्प्लेण्डर प्लस मोटर सायकल क्रमांक सीजी 13 यूए 9688 कीमती करीबन 15,000/- रूपये जुमला कीमती 25,000 /- रूपये को आबकारी एक्ट के तहत् गवाहों के समक्ष जप्त किया जाकर आरोपी गण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 171/2026 धारा 34(2), 59 (क) आबकारी एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। आरोपी गण का कृत्य अपराध धारा सदर का सबूत पाये जाने आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराकर दिनांक 01.08.2026 को विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को देकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
*उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक एन०एल० राठिया, पीएसआई गजेन्द्र कुमार चन्द्राकर, प्र०आर० मोहन लाल गुप्ता, प्र०आर० अनिल साहू, आरक्षक दिगम्बर पटेल, लखेश्वर पुरसेट, गीता भास्कर, ताराचंद मिरेन्द्र, नर्मदा यादव, दिलीप साहा की महत्वपूर्ण भूमिका रही*
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