राशन दुकानों में 5 प्रतिशत से अधिक ओटीपी पर दुकानदारों पर गिरेजी गाज
विशेष परिस्थितियों में होगा ओटीपी का प्रयोग
सारंगढ़- बिलाईगढ़//15 जून 2026/सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन के नियमों पर सरकार पारदर्शिता के लिए हितग्राही का अंगूठा लगाना अनिवार्य किया है। अब सभी पात्र हितग्राहियों को राशन लेने के लिए उचित मूल्य दुकान पहुंचकर बॉयोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। बड़ी संख्या में ओटीपी के द्वारा राशन उठाव से वितरण व्यवस्था पर संदेह पैदा होने लगा था। इसलिए सरकार ने वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी तथा फर्जी उठाव पर रोक लगाने के लिए बड़े पैमाने पर ओटीपी के द्वारा राशन उठाव पर रोक लगाने जा रही है।
जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में सरकारी राशन वितरण व्यवस्था ज्यादातर बॉयोमेट्रिक आधारित करने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन ने उचित मूल्य दुकानों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब राशन का वितरण ज्यादातर ई-पॉस मशीन में बॉयोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही किया जाए। इसके साथ ही विशेष परिस्थितियों में जैसे बीमारी, वृद्धावस्था, शारीरिक असमर्थता या अस्थायी रूप से बाहर रहने जैसी वजहों से दुकान तक नहीं पहुंच पाते थे उनके लिए ओटीपी सुविधा प्रदान की गई थी, लेकिन समय के साथ ओटीपी आधारित वितरण बड़े पैमाने पर होने लगा। इससे रिकार्ड की शुद्धता और वितरण प्रक्रिया में गड़बड़ी कीे आशंकाएं बढ़ने के अंदेशे से बड़ी संख्या में ओटीपी द्वारा राशन वितरण पर पाबंदी लगा दी गई है। राज्य शासन सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नया नियम लागू करने जा रहा है। प्रस्तावित निर्देशों के अनुसार यदि कोई राशन दुकान संचालक 5 प्रतिशत से अधिक हितग्राहियों को ओटीपी के माध्यम से राशन वितरित करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।
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